PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन(UIDPAN) के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने के लिए SMS सर्विस शुरू की है। इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन(UIDPAN) के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को SMS भेजना होगा। इसके अलावा विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों में आयकर विभाग ने SMS के माध्यम से आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जानकारी दी है।
~> आयकर विभाग ने हाल में शुरू की थी ई-फैसेलिटी सर्विस
आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी हाल में शुरू की थी। इसके लिए विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.inदिया है। लिहाजा अब किसी भी इनडिविजुअल को दोनों यूनिक आइडेंटिटीज को आपस में लिंक करना आसान हो जाएगा।
~> ये हैं आधार और PAN को आपस में लिंक करने का तरीका
इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए इस लिंक को क्लिक करना होगा। नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब सही मिलता है तो आधार और पैन कार्ड का लिंक कंफर्म कर दिया जाएगा।
~> नाम में गलती होने पर आधार ओटीपी जरूरी
अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)जरूरी होगा।
~> क्या है नया प्रावधान
सरकार ने 2017 के बजट में कुछ नए प्रावधान किए हैं। इसके तहत यदि आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो उसे अवैध माना जाएगा। इस स्थिति में आप आयकर नहीं भर पाएंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर टीडीएस काटा जाता है। इसके री-फंड का क्लेम भी आप नहीं कर पाएंगे।
~> अगर नहीं किया लिंक तो होंगी ये परेशानी
फार्म 60 को भरे बिना आप संपत्ति खरीद या बेच नहीं पाएंगे। साथ ही कार खरीदने, बैंक या डीमेट अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक के बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे