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04 April 2016
02 April 2016
01 April 2016
नया ITR फॉर्म हुआ नोटिफाई, 50 लाख से अधिक इनकम वालों को संपत्ति का करना होगा खुलासा
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित किए हैं। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी और याच, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा। डिपार्टमेंट ने फॉर्म में नया सेक्शन 'शेड्यूल AL' यानी एसेट एंड लायबिलिटीज शामिल किया है। नए फार्म का उपयोग आज से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च को गजटेड ऑर्डर पब्लिश किया और टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक अपने आयकर रिटर्न भर सकते हैं।
50 लाख से अधिक कमाई वालों पर सरकार की नजर
विभाग ने नए आईटीआर (आईटीआर-2 और 2ए) फर्मा में नया प्रावधान साल के अंत तक परिसंपत्ति एवं देनदारी किया है जो ऐसे मामलों में लागू होगा जिनमें कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है। इस आयवर्ग में आने वाले व्यक्तियों और इकाइयों को ऐसी परिसंपत्तियों की कुल लागत का भी उल्लेख करना होगा। इसलिए नई आईटीआर प्रणाली के तहत जमीन और मकान जैसी अचल परिसंपत्तियों, नकदी, जेवरात, सर्राफा, वाहन, याच, नाव और विमान जैसी चल परिसंपत्तियों की भी जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी।
तस्वीरों से जानिए टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के बारें में देनी होगी ये भी जानकारियां
टैक्सपेयर्स को आईटीआर फॉर्म भरने में कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी। इसमें उसका नाम, सेक्स, पैन नंबर, जन्म तिथि, मेलिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, इनकम का ब्योरा, ई-मेल एड्रेस, बैंक अकाउंट की जानकारी आदि प्रमुख हैं। फॉर्म में दी गई जानकारी को सही-सभी भरने के बाद सबसे नीचे डिक्लेरेशन देना होगा।
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